मध्यप्रदेश

MP Excise Policy 2023: यहां बंद होंगी 146 शराब दुकानें, परिवर्तित होगा स्थान, जानें

MP Excise Policy 2023
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Rewa Liquor Licence 2023-24

Madhya Pradesh Excise Policy 2023: एक ओर जहां 146 शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। वही 173 कंपोजर दुकानों को लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश का औद्योगिक केंद्र कहलाने वाले इंदौर शहर में संचालित 146 शराब दुकानें बंद होने वाली है। हालांकि यह खबर आम जनता को उत्साह देने वाली तथा शराब प्रेमियों को निराश करने वाली है। फिर भी सरकार ने नियमों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है। यहां खाने-पीने के शौकीन लोग हैं। तभी तो इंदौर को फूड हब भी कहा जाता है। लेकिन शराब नीति की वजह से सरकार को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है।

लाइसेंस देने प्रक्रिया शुरू

एक ओर जहां 146 शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। वही 173 कंपोजर दुकानों को लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार नई शराब नीति के तहत 18 शराब दुकानों का स्थल परिवर्तन किया जाएगा। क्योंकि यह शराब दुकान है नई शराब नीति के मापदंड को पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में इन शराब दुकानों को दूर शिफ्ट किया जाएगा।

100 मीटर की दूरी पर हो शराब दुकान

नई शराब नीति के तहत स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। हाल के दिनों में यह संशोधन किया गया है। इसके पहले यह दूरी मात्र 50 मीटर रखी गई थी। कहने का मतलब पहले के नियम के अनुसार दुकाने सही जगह पर संचालित हो रही थी लेकिन नियम परिवर्तन होने की वजह से अब इन दुकानों का स्थान भी बदला जाएगा।

आबकारी नीति मे बदलाव

बताया गया है कि 146 दुकानों को बंद करने का निर्णय 31 मार्च 2023 को लिया जाएगा। आबकारी नीति के तहत इन दुकानों को बंद किया जाएगा। बताया गया है कि नीति के मापदंडों को पूरा न करने की स्थिति में यह निर्णय लिया जा रहा है।

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