मध्यप्रदेश

MP Electricity New Rules 2022: एमपी में बिजली को लेकर बड़ा ऐलान, ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों का कटेगा 1 महीने का वेतन, आदेश जारी

MP Electricity News
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MP Electricity News: मध्यप्रदेश में बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से अब सरकारी महकमे में बैठे बड़े अधिकारी नया नया पैंतरा आजमा रहे हैं.

MP Electricity News, MP Electricity New Rules: मध्यप्रदेश में बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से अब सरकारी महकमे में बैठे बड़े अधिकारी नया नया पैंतरा आजमा रहे हैं। अब अगर शहरी क्षेत्र में बिजली गुल हुई मतलब ट्रांसफार्मर फेल हुआ तो अधिकारी कर्मचारी उसके मेंटेनेंस का 20 परसेंट अपनी जेब से जमा करेंगे। कर्मचारियों द्वारा कार्य में की जा रही लापरवाही को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है।

कितनी देनी होगी राशि

स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि शहरी क्षेत्र के लिए एक विशेष नियम बनाया गया है। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर फेल होने से गुल होने वाली बिजली पर अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसा काटा जाएगा। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि यह तो तुगलकी फरमान है।

ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस चार्ज

-सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए आंकड़े से पता चलता है कि अगर ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है और उसमें सुधार राशि 22306 रुपए लग रही है तो इसका 20 परसेंट 4461 रुपए कर्मचारियों के खाते से काटे जाएंगे।

-इसी तरह 63 केवीए ट्रांसफार्मर सुधार राशि 27668 में 20 परसेंट 5537 रुपए होंगे।

-100 केवीए ट्रांसफार्मर पर सुधार चार्ज 32802 रुपए 20 परसेंट चार्ज 6560 रुपए होगा।

-इसी तरह 200 केवीए ट्रांसफार्मर सुधार राशि 50938 जिसकी 20 परसेंट राशि 10187 रुपए होगी। यह उदाहरण स्वरूप बताया गया है। जैसे-जैसे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ती जाएगी उसकी सुधार राशि मे भी इजाफा होगा।

इन स्थितियों में नहीं कटेगा पैसा

ट्रांसफार्मर खराब होने पर कर्मचारियों को पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ खास प्राकृतिक आपदाओं पर फेल हुए ट्रांसफार्मर पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। वही बताया गया है कि अगर बाहर दुर्घटना से ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है। या फिर 20 वर्ष पुराना ट्रांसफार्मर फेल हो रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा।

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