मध्यप्रदेश

MP Electricity Bill Hike 2023: विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी, 1 अप्रैल से 200 यूनिट पर ₹25 ज्यादा लगेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त

MP Electricity Bill Hike 2023
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MP Electricity Bill Hike 2023

MP Electricity Bill Hike 2023: मध्यप्रदेश में बिजली की दरों में एक बार फिर वृद्धि की गई है. साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है.

MP Electricity Bill Hike 2023: मध्यप्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में एक बार फिर इजाफा किया गया है. मंगलवार को हुई विद्युत नियामक आयोग की बैठक में बिजली की दरों में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया है. नए टैरिफ में 200 यूनिट के बिल में अब 25 रुपए और 300 यूनिट खपत पर उपभोक्ताओं को 38 रुपए अधिक खर्च करने पड़ेगे. नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही हैं.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) की बैठक में कृषि और उच्च दाब बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी गई है. इनके लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. साथ ही 30 यूनिट वालों से मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाएगा.

घरेलू बिजली बिल में 6 पैसे प्रति यूनिट का अधिभार

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले की तरह मिनिमम चार्ज 139 रुपए देय होंगे. नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में चारो स्लैब में 6 पैसे प्रति यूनिट का अधिभार आएगा.

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए जारी टैरिफ में औसत 1.65% की मामूली बढ़त की है, जबकि पिछले साल की तुलना में महंगाई 9.3% बढ़ी है. निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी की बिजली दरों में कोई भी बढ़त नहीं की गई है.

100 यूनिट वाले बिजली खपत का क्या होगा?

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के कारण 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता और फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर इस बढ़त का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूनतम चार्ज समाप्त

घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूनतम चार्ज समाप्त कर दिया गया है. घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना में पहले की तरह मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा. उच्च दाब उपभोक्ताओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस साल KVAH के आधार पर प्रस्तावित बिलिंग को मान्य नहीं किया गया.

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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