मध्यप्रदेश

MP Elections 2022: चुनाव की पूरी निगरानी करेगी तीसरी आंख, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों को दिया यह निर्देश

MP Chunav 2022 News
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MP Elections 2022: मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का सीजन शुरू हो चुका है। भले ही लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा फिर भी विधानसभा जैसे चुनाव से कम महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है।

MP Elections 2022: मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का सीजन शुरू हो चुका है। भले ही लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा फिर भी विधानसभा जैसे चुनाव से कम महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है। क्योंकि नगर निगम, नगर पंचायत की सीमा में महापौर और अध्यक्ष के लिए भिड़ंत है। तो वही जैसे ही निगम की सीमा समाप्त होकर ग्राम पंचायत की सीमा शुरू हो जाती है तो वहां भी तीन स्तर पर पंचायत चुनाव हो रहे। इन सभी चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तीसरी आंख यानी कि कैमरे का उपयोग करने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है।

होगी वीडियोग्राफी

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक मापदंड निश्चित किया है। जिसके तहत कहा गया है कि कहां कहां किस समय पर वीडियोग्राफी करवानी आवश्यक है। आयुक्त श्री सिंह का कहना है कि यह वीडियो ग्राफी निष्पक्ष चुनाव करवाने एवं अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए करवाई जा रही है।

कब-कब करवानी है वीडियोग्राफी

  • वीडियोग्राफी नाम निर्देशन-पत्र यानी नामांकन के समय करवाया जाय। विशेषकर नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के समय, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान तो करवान ही है।
  • अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे प्रचार-प्रसार खासतौर पर जब उनके लिए प्रचार करने कोई मंत्री आये, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा हो।
  • प्रचार-प्रसार के अंतिम दिन जब बडी रैली, जुलूस आदि हो रहा हो उस दौरान की वीडियोग्राफी करवानी है।
  • कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर वीडियोग्राफी अवश्य करवानी है।
  • चुनाव प्रचार के दौरान अगर राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएं हो रही है तो वीडियोग्राफी करवानी है।
  • पता चले कि प्रचार के दौरान मतदाताओं को धमकाया जा रहा है या फिर डराने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो तो वीडियोग्राफी करवाएं।
  • अगर कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक मत प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देता है तो और उसकी शिकायत की जाती है तो उस समय की वीडियोग्राफी करवा कर बतौर रिकार्ड रखना है।
  • अगर पता चले कि कोई मतदाताओं को पैसा, साड़ी, धोती, कंबल इत्यादि का वितरण कर रहा है तो भी वीडियोग्राफी करवाएं।
  • ईवीएम की तैयारी तथा रेंडमाइजेशन के दौरान, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डीएमएम की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान वीडियोग्राफी करवाएं।
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