मध्यप्रदेश

MP: CORONA वैक्सीन को लेकर CM SHIVARJ का बड़ा बयान, हमें ऐसे ही जीना...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:21 AM GMT
MP: CORONA वैक्सीन को लेकर CM SHIVARJ का बड़ा बयान, हमें ऐसे ही जीना...
x
MP: CORONA वैक्सीन को लेकर CM SHIVARJ का बड़ा बयान, हमें ऐसे ही जीना...MP. लॉकडा‌उन फेज-3 शुरू हो गया है। प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जिलों में

MP: CORONA वैक्सीन को लेकर CM SHIVARJ का बड़ा बयान, हमें ऐसे ही जीना...

MP. लॉकडा‌उन फेज-3 शुरू हो गया है। प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जिलों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। दो सप्ताह के इस लॉकडाउन में केंद्र ने गाइडलाइन जारी करके कई तरह की रियायतें देने की बात कही है। लेकिन, हॉटस्पॉट में शामिल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास को लेकर प्रशासन बहुत सतर्क है।

रेड जोन को और कंटेनमेंट एरिया छोड़ कल से MP में खुलेगी शराब की दूकान

अधिक छूट देने के बजाए सख्ती कर कोरोना की चेन तोड़ने और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के संचालन के लिए नई व्यवस्था कल यानी 5 मई से लागू की है। प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया में सख्ती और बाहर रियायत को भी खतरनाक माना है। लिहाजा, इन शहरों में एक जैसी सख्ती रहेगी।

Rajasthan की इस राजकुमारी की खूबसूरती ने ले ली हजारो जान, क्योंकि…

महंगी पड़ सकती है छोटी से गलती

रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अलर्ट रहने को कहा। उनके मुताबिक, “हमारी छोटी सी लापरवाही ग्रीन जोन ऑरेंज में और ऑरेंज से रेड जोन में बदल जाएगी। जो ढील मिली है, वह तुरंत बंद हो सकती है। कोरोना वैक्सीन अभी मिला नहीं है। हमें इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल बदलें। हमें आयुर्वेदिक काढ़े के उपयोग से अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। सरकार काढ़े के एक करोड़ नि:शुल्क पैकेट वितरित कर रही है।”

सतना के कोरोना पॉजिटिव मरीज की रीवा में इलाज़ के दौरान मौत

ग्रीन-ऑरेंज जोन में कल से शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी

सरकार ने प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के संचालन के लिए नई व्यवस्था कल यानी 5 मई से लागू की है। प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में शराब और भांग की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), देवास और ग्वालियर के जिला मुख्यालय (शहरी क्षेत्र) की दुकानों को छोड़कर अन्य इलाकों में शराब और भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। लाइसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश के जारी गाइडलाइन और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story