मध्यप्रदेश

एमपी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार , फटाफट से जानें स्कीम के बारे में

MP Mukhya Mantri Annadoot Yojana
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MP Mukhya Mantri Annadoot Yojana: मध्य प्रदेश के लाखो युवाओं के लिए खुशखबरी हैं। बया दें की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान तक परिवहन के लिए शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

जानकारी के अनुसार इसके लिए 7 वर्ष की ऋण अवधि होगी, जिसमें 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान होगा। हितग्राही को ऋण गारंटी (सीजीटीएमएसई) शुल्क की वापसी, विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान और हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रुपये प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी।

इस योजना के तहत हितग्राही को बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपये की कीमत के वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। हितग्राही को 7.5 मे. टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार 45 से 65 प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैंडलिंग व्यय देय होगा। सेक्टरवार परिवहन एवं हैंडलिंग दरें पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

अन्न योजना के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान किया जायेगा। विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन किया जायेगा। राशन सामग्री की परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी और 18 से 45 वर्ष होना जरूरी है। आवेदक को 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदन के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये हो।

हेवी मोटर व्हीकल संचालन के लिए स्थाई वैध लायसेंस धारक होना जरूरी है। बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक किसी शासकीय सेवक या पेंशनर नहीं होना चाहिये, जबकि सेवानिवृत्त सैनिक को इसकी पात्रता होगी। आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना में लाभांवित नहीं होना चाहिये और उसे आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिये।

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