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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: 9 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर, नगर पंचायत अध्यक्ष अब जनता चुनेगी; इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

MP CABINET MEETING 25 NOVEMBER 2025 Top Highlights)
- कैबिनेट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले करीब 9 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।
- नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से मतदाता स्वयं करेंगे।
- शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति और परिजनों को ₹1 करोड़ की सहायता मंजूर।
- लोकायुक्त संगठन में कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा अवधि बढ़ाने पर भी सहमति।
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 9 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर किया, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली
मध्य प्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को हुई अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए। आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार लगभग 9 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अब फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला भी मंजूर कर दिया गया है, यानी इन पदों पर अब जनता सीधे मतदान करेगी।
कैबिनेट की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि हॉक फोर्स बालाघाट के वीरगति को प्राप्त निरीक्षक आशीष शर्मा के परिजन को ₹1 करोड़ की विशेष अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक (SI) पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को बड़ी सहायता | Rs 1 Crore Support to Martyr’s Family
नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 19 नवंबर को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने उनके बलिदान को सम्मान देते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक (Sub Inspector) पद पर पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मंजूर की है। सरकार का दावा है कि यह कदम शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान दर्शाता है।
नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव फिर सीधे जनता करेगी | Direct Election System Restored
कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी देते हुए यह साफ कर दिया कि अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा।
यह प्रणाली वर्ष 1999 से 2014 तक लागू रही थी, पर वर्ष 2022 में चुनाव पद्धति बदलकर इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली बना दिया गया था, जिसमें वार्डों के निर्वाचित पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करते थे। अब दोबारा जनता को सीधे मतदान का अधिकार दिया जा रहा है।
हालांकि, महापौर का चुनाव पहले से ही प्रत्यक्ष प्रणाली से होता आ रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अनुपूरक बजट: किन योजनाओं को मिलेगा लाभ? | ₹9,000 Crore Supplementary Budget
कैबिनेट ने इस बैठक में लगभग 9 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंजूर किया। यह बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट आमतौर पर उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करता है, जिनके लिए मूल बजट में कम राशि स्वीकृत की गई होती है या जिनमें नई आवश्यकताओं का उद्भव होता है।
सूत्रों के अनुसार, इस बजट में सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, पुलिस संरचना, नगरीय विकास और कुछ नई जनकल्याणकारी योजनाओं को अतिरिक्त धन मिलने की उम्मीद है।
लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकारों की संविदा अवधि बढ़ाई गई | Extension to Legal Advisors
कैबिनेट ने लोकायुक्त संगठन में कार्यरत कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा अवधि बढ़ाने पर भी फैसला किया। इनमें शामिल हैं:
- सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) चंद्रदेव शर्मा
- सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि शरण यादव
- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला
- सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह
कैबिनेट ने इनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी है ताकि लोकायुक्त संगठन में चल रहे मामलों में न्यायिक समझ और अनुभवी निर्णय बनाए रखे जा सकें।
कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी मंजूर (These Proposals were also Approved in the Cabinet)
- वित्तीय वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान और भारित विनियोग में आधिक्य के नियमितीकरण के संबंध में भी निर्णय लिया गया।
- 2024-25 की दूसरी छमाही में और वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहली छमाही में आय और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा विवरण को मंजूरी दी।
- जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर स्थापना एवं कार्यालय व्यय संबंधित योजनाओं को लागू रखने के मामले में स्वीकृति।
- जनजातीय कार्य विभाग में ही विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण और योजना लागू रखने पर भी चर्चा हुई है।
- कैबिनेट में श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास ग्राम मोर तक का तहसील पुनासा के ग्राम बिल्लौर बुजुर्ग जिला खंडवा को 2.80 हेक्टेयर यानी 28000 वर्ग मीटर भूमि पर्यावरण और जैविक संरक्षण के उपयोग के लिए दिए जाने पर भी चर्चा कर स्वीकृति दी गई।
जिन विधेयकों को कैबिनेट ने मंजूरी दी | Bills Approved
बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है:
- मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025
- मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025
दोनों विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संशोधन प्रदेश के नगरीय शासन और श्रम संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अनुपूरक बजट क्या होता है?
जब किसी वर्ष के दौरान सरकार को अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है तो मुख्य बजट के अलावा एक अतिरिक्त बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही अनुपूरक बजट कहते हैं।
2. नगरीय निकाय चुनाव में क्या बदलाव किए गए हैं?
अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता सीधे मतदान करेगी।
3. शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को क्या सहायता मिली?
सरकार ने परिवार को ₹1 करोड़ की सहायता और उनके भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी है।
4. कौन-कौन से विधेयक मंजूर किए गए हैं?
कैबिनेट ने MP दुकान एवं स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 और MP नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी।
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