मध्यप्रदेश

MP Anukampa Niyukti New Rule 2023: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के नियमो में किया बदलाव, अब इन्हें भी मिल सकता है लाभ, Notification जारी

MP Anukampa Niyukti New Rule 2023: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के नियमो में किया बदलाव, अब इन्हें भी मिल सकता है लाभ, Notification जारी
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MP Anukampa Niyukti New Rule 2023: कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को सरकार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करती है.

MP Anukampa Niyukti New Rule 2023, Madhya Pradesh News: कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को सरकार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करती है। बतौर आश्रित कर्मचारी की पत्नी उसके बेटे तथा बाद में बेटियां भी हुआ करती है। लेकिन अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अब अनुकंपा नियुक्ति में बहू को भी शामिल किया है। अब इन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।

जारी हुआ संशोधित आदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में एक विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने संशोधित आदेश का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अब अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो की बेटी और बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

क्या था पूर्व में नियम

जानकारी के अनुसार अभी तक केवल सरकारी कर्मचारी की रिटायर होने के पूर्व मृत्यु होने पर बतौर आश्रित उसकी पत्नी को नौकरी दी जाती थी। लेकिन अगर किसी कारण बस वह नौकरी के योग्य न हो या फिर नौकरी लेने से मना करे तो यह अनुकंपा नियुक्ति उसके बेटे या फिर अविवाहित बेटे को दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अब इस नियम में संशोधन करते हुए बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जारी किए गए नए नियम में बताया गया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की मौत के पश्चात उसकी विधवा बेटी जो पूरी तरह से अपने पिता पर आश्रित रही हो अनुकंपा नियुक्ति की हकदार मानी गई है। इसी तरह बताया गया है कि बहू को भी अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले को मृत कर्मचारी के आश्रित जो जीवित है जैसे मां या पिता उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए लिखित में शपथ पत्र भी देना होता है। लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है।

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