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MP Elections 2022: महापौर के प्रत्याशी पार्षद के लिए भी भर सकते हैं पर्चा, पार्षद किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव

MP Elections 2022: हाल के दिनों में सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हुई। इस खबर के मद्देनजर दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पार्षद चिंता में पड़ गए। सोशल मीडिया में चुनाव से संबंधित पोस्ट डाला गया था कि जो जिस वार्ड का मतदाता है वह वहीं से पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। इस खबर की जानकारी के बाद दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पार्षद पद के प्रत्याशी परेशान हो उठे। लेकिन यह गलत जानकारी है।
निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा
इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्षद किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि प्रस्तावक ठीक उसी वार्ड का होना चाहिए। उन्होंने का कहा कि नगरी निकाय चुनाव में पहले जो नियम थे वही अभी भी हैं।
सचिव राकेश सिंह ने यह भी कहा कि महापौर पद के प्रत्याशी पार्षद पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगर पार्षद चाहे तो वह दो अलग-अलग वार्ड से भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर पहले जमा किए गए नामांकन को स्वीकार करेंगे।
सोशल मीडिया पर रखे नजर
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव ने सोशल मीडिया में नजर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। भ्रामक जानकारी फैलाने वालो पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। साथ ही प्रत्याशियों को अफवाह पर ध्यान न दे कर चुनाव आयोग के नियमों को देखने की बात कही है।
नोटा का विकल्प है मौजूद
कई जगह अभी खबर प्रसारित हुई की इस बार महापौर और पार्षद के चुनाव में नोटा की बटन नहीं रहेगी लेकिन यह गलत बात है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी दिया जा रहा है।




