मध्यप्रदेश

8 साल के प्रेम संबंध के बाद विवाहित महिला ने लगाया रेप का आरोप, MP हाईकोर्ट ने खारिज किया, 'झूठा था शादी का झांसा'

Aaryan Puneet Dwivedi
3 July 2024 11:12 AM IST
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी पर लगाए गए रेप के आरोप को खारिज कर दिया है। महिला 8 साल तक अपने प्रेमी के साथ रही और बाद में शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी पर लगाए गए रेप के आरोप को खारिज कर दिया है। महिला का आरोप था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। लेकिन हाईकोर्ट ने महिला के दावे को खारिज करते हुए कहा कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे।

यह मामला भोपाल के पिपलानी थाने का है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका प्रेमी पिछले 8 सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। महिला का कहना था कि उसके प्रेमी ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने वादा से मुकर गया। इस पर महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया।

लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसने शादी के झांसे में आकर संबंध बनाए थे।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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