मध्यप्रदेश

घरेलू हिंसा सहायता योजना: मध्य प्रदेश सरकार अब पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओ को देगी 4 लाख रूपये तक की सहायता राशि

घरेलू हिंसा सहायता योजना
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घरेलू हिंसा सहायता योजना को लेकर कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलें।

MP Cabinet Meeting News: महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रदेश सरकार 4 लाख रूपये दिए जाने का फैसला लिया है। यह रूपये मध्यप्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को आर्थिक मदद के रूप में सरकार देगी। इसके लिए घरेलू हिंसा सहायता योजना (Gharelu Hinsa Sahayta Yojana) लागू की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

ऐसे बनाए जाएगे नियम

प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के फैसले के सबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिला या बालिका के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत क्षति होने 2 लाख रूपये एवं इससे ज्यादा क्षति में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बनाई जाएगी कमेटी

गृहमंत्री ने बताया कि हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। यदि कमेटी के निर्णय से पीड़िता संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह 60 दिन में संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी।

डॉक्टरों की होगी भर्ती

गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञ के 25 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने के लिए अब सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा।

इसी तरह पांच स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज और 67 पॉलिटेक्निक में अतिथि व्याख्याता को प्रतिमाह 30 हजार रुपए मानदेन देने का प्रस्ताव है। पूर्व से कार्यरत व्याख्याताओं को अनुभव के 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।

ये भी हुए फैसले

प्रदेश के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने वाले ग्रामों की आबादी भूमि के अलग-अलग पट्टे दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एक ही भूखंड का आवासीय और व्यावसायिक उपयोग करने पर दो पट्टे लेने होंगे और अलग-अलग शुल्क चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि गैस पीड़ित व उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम योजना में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है।

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