मध्यप्रदेश

MP Lockdown New Guidelines / मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश जारी किए, इन्हे मिली छूट

Aaryan Dwivedi
11 April 2021 7:38 PM IST
MP Lockdown New Guidelines / मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश जारी किए, इन्हे मिली छूट
x
MP Lockdown New Guidelines / भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के मामले 5 हजार पार हो चुके हैं. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) के लिए नई गाइडलाइन्स (New Guidelines) जारी की है. 

MP Lockdown New Guidelines / भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के मामले 5 हजार पार हो चुके हैं. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) के लिए नई गाइडलाइन्स (New Guidelines) जारी की है.

नई गाइडलाइन्स के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (CORONA CURFEW) लागू रहेगा. लाकडाउन (Lockdown) के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें और ठेले पर सामान बेचने वालों को छूट रहेगी.

उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary, Home Department, Dr. Rajesh Rajaura) ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है. राज्य में प्रतिबंधात्मक आदेशों का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.

अस्पताल प्रोटोकाल लागू

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान (Additional Chief Secretary, Health Mohammad Suleman) ने बताया मध्य प्रदेश संक्रमण के मामले में देश में आठवें नंबर पर है. इंदौर में 31, कटनी में 33, बड़वानी में 37 तो भोपाल में संक्रमण दर 30 फीसद है. अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है.

निजी संस्थानों से भी सहयोग मिल रहा है. जरूरतमंदों को बिस्तर मिले, इसके लिए अस्पताल प्रोटोकाल लागू किया गया है. दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुझावों के आधार पर सरकार ले रही है फैंसले

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया सरकार इस चुनौती का डटकर सामना कर रही है. जिला आपदा प्रबंधन समिति (District Crisis Management Committee) से मिले सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा फैसले लिए जा रहें है. राज्य में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है.

लाकडाउन में इन्हें भी मिलेगी छूट

> एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, बीपीओ, मोबाइल व आइटी कंपनी, टेली कम्युनिकेशन

> विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं

> टीकाकरण के लिए जाने वाले नागरिक और कर्मचारी

> अन्य शहरों से आने वाले यात्री

> होटल - परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राएं

> सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

> अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन

> औद्योगिक मजदूरों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवाजाही

> केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी

Next Story