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Lockdown Mp: स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल...

Lockdown Mp: स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल...
सोमवार को MP में लॉकडाउन (LOCKDOWN) के दौरान केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इंदौर, भोपाल व उज्जैन जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं रहेगी। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल व कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। पांच व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। जिलों में लोक परिवहन पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
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ये गतिविधियां भी होंगी
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों का संचालन और गैस परिवहन -बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएं, पोस्ट ऑफिस -जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन -टेली कम्युनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएं, समस्त खाली व भरे माल वाहक वाहनों का संचालन -ट्रक मरम्मत की दुकानें, हाइवे पर ढाबे, आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सेवा -किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें (बिना समय बंधन के) -50 प्रतिशत आईटी सेवाएं, शासकीय काम कर रहे कॉल सेंटर, कुरियर सेवाएं। -कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह, प्राइवेट सिक्युरिटी सर्विस -इलेक्ट्रीशियन मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, बढ़ई से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी।