मध्यप्रदेश

Ladli Laxmi Yojana In MP 2023: बड़ा ऐलान! सभी के अकाउंट में आएंगे ₹25000

Ladli Laxmi Yojana In MP 2023: बड़ा ऐलान! सभी के अकाउंट में आएंगे ₹25000
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Ladli Laxmi Yojana In Madhya Pradesh 2023: बेटियों अपने मां बाप पर बोझ न समझी जांय इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है।

Ladli Laxmi Yojana In MP 2023 | Ladli Laxmi Yojana In Madhya Pradesh 2023: बेटियों अपने मां बाप पर बोझ न समझी जांय इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। बेटियों के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने तथा आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में संचालित है। इस योजना के तहत बेटियों को 143000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। तब से लेकर आज तक सरकार सहायता उपलब्ध करवा रही है। योजना की सफलता आज हम सभी को दिख रही है। प्रदेश के लिंगानुपात में जबरदस्त सुधार हुआ है। आइए इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

क्या है लाडली लक्ष्मी योजना MP Ladli Laxmi Yojana | Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए एक योजना संचालित की गई जिसका नाम रखा गया लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के अनुसार बेटी के कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर बेटी को 4000, कक्षा 11 में प्रवेश करने पर 6000 रुपए तथा कक्षा 12 में प्रवेश करने पर 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। 12वीं के बाद बेटी जैसे ही ग्रेजुएशन या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करती है उसे 25000 रुपए की दो अलग-अलग किस्त दी जाती है। वही बताया गया है कि जब बेटी के 21 वर्ष पूर्ण होने पर 100000 रुपए का भुगतान किया जाता है।

देने होंगे यह दस्तावेज

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज देने पड़ते हैं। बताया गया है कि माता पिता के साथ थी फोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बिटिया का टीकाकरण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान प्रमाण पत्र तथा परिवार का राशन कार्ड देना पड़ता है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। जिसमें बताया गया है कि योजना का लाभ देने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। वर्ष 2006 या फिर उसके बाद जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।

योजना का लाभ एक दंपति की दो बेटियों को ही प्राप्त होगा। तीसरी बेटी पैदा होने पर उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा। कहा गया है कि अगर जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो तीनों को इसका लाभ दिया जाएगा। दूसरी संतान के बाद दंपत्ति को परिवार नियोजन अपना तक उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयकर दाता परिवार के लोगों को इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। अनाथ एवं दत्तक बेटियों को भी योजना का लाभ नियमानुसार दिया जा रहा है। जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी बच्चियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। वही दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी बेटी को भी योजना का लाभ मिलेगा।

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