मध्यप्रदेश

एमपी में साढ़े 3 वर्ष की बच्ची को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी स्कूल बस चालक को उम्रकैद, केयर टेकर को 20 वर्ष की सजा

एमपी में साढ़े 3 वर्ष की बच्ची को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी स्कूल बस चालक को उम्रकैद, केयर टेकर को 20 वर्ष की सजा
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बिल्लबोंग स्कूल 

एमपी के भोपाल में साढ़े तीन वर्ष की बच्ची से रेप के आरोपी बस चालक को उम्रकैद एवं केयर टेकर का 20 वर्ष की सजा

Bhopal Billabong School Bus Rape Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला अदालत ने नर्सरी में पढ़ने वाली एक साढ़े 3 वर्ष की बच्ची को इंसाफ देते हुए रैपिस्ट स्कूल बस चालक हनुमत जाटव को उम्रकैद एवं केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 वर्ष की सजा सुनाई हैं। भोपाल में बस के अंदर चालक के द्वारा रेप किए जाने के इस चर्चित मामले की सुनवाई जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता ने की है। सुनाए गए फैसले के सबंध में सरकारी वकील मनीषा ने मीडिया को जानकारी दी है।

3 माह पूर्व की है घटना

मासूम बच्ची से गलत काम का यह मामला तीन माह पूर्व का है। जहाँ भोपाल के नीलबड़ इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली साढ़े तीन वर्ष की बच्ची के परिजनों ने स्कूल बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामला सामने आते ही शासन-प्रशासन हिल गया और बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की थी।

20 दिन 224 पेज का चालान हुआ था पेश

इस मामले में सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था और यह टीम बहुत तेजी के साथ काम करते हुए 20 दिन में 224 पेज का चालना कोर्ट में पेश किया था, तो वही 3 माह में विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।

इस मामले का फैसला शनिवार को ही तय हो गया था और उसे सुरक्षित रखा गया था वही सोमवार को कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया तो पीड़ित परिवार अदालत के फैसाले से प्रसन्न हो गया जब कि केयर टेकर उर्मिला फफक कर रो पड़ी।

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