मध्यप्रदेश

July New Traffic Challan In MP: मध्यप्रदेश में 184 ट्रैफिक चालान की राशि दोगुनी कर दी, गजट नोटिफिकेशन जारी

July New Traffic Challan In MP
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July New Traffic Challan In MP

July New Traffic Challan In MP: चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक नियम में एक बड़ा संशोधन किया है।

July New Traffic Challan In MP: चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक नियम में एक बड़ा संशोधन किया है। मोटरयान की धारा 184 में संशोधन किया गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर किया है। अब नए संशोधन के अनुसार जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी गई है वही कारावास की सजा को यथावत रखा गया है।

राजपत्र प्रकाशित

जानकारी के अनुसार 27 जून 2023 को मध्य प्रदेश में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। राजपत्र प्रकाशन के उपरांत यह नियम प्रदेश में लागू हो चुका है। राजपत्र 198 भोपाल मंगलवार दिनांक 27 जून परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में परिवर्तन करते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 210क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने वालों पर अधिनियम की धारा 184 में जुर्माने की राशि बढ़ा दी है।

प्रकाशित राज्य पत्र में बताया गया है कि 184 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 माह की कैद तथा 1000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। वही कहा गया है कि अगर 3 साल के अंदर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाती है।

अब उपरोक्त नियम में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के बाद अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो अब 2000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी। वहीं दूसरी बार इसी तरह लापरवाही करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 4000 तथा 6 महीने की जेल होगी।

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