मध्यप्रदेश

जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को इश्क में धोखा देने वाले को 20 वर्ष की सजा

Jabalpur High Court News
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Jabalpur MP News: जबलपुर की अदालत ने इश्क में धोखा देने वाले आशिक को 20 वर्ष की सजा

जबलपुर। एमपी के जबलपुर की अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को इश्क के बहाने शरीरिक संबंध बनाकर धोखा देने वाले आशिक को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। खबरों के तहत विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी अमित गोटिया को यह सजा लड़की और उनके परिजनों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाई है। ज्ञात हो कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाना अपराध माना जाता है। फिर चाहे उसकी अथवा उसके माता-पिता की स्वीकृति ही क्यों ना हो।

शादी का झांसा देकर बनाए सबंध

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने दलील दी कि 18 जनवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने जबलपुर के आधारताल थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अमित गोटिया ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए है।

शादी से कर दिया था इंकार

पीड़िता का आरोप है कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब वह अमित से शादी की बात करने लगी तो वह इंकार कर दिया और उसे ऑटो बैठाकर भेज दिया था। जिसके चलते उन्होने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाए थे। मामले की जांच करने बाद पुलिस ने अमित के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में चलान पेश किया था। कोर्ट ने अमित को इस मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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