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एमपी में दुकानदारो को लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य, फटाफट से जानें नए नियम

मध्य प्रदेश सरकार गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से बीज विक्रेताओं पर लाइसेंस अनिवार्य किया है। कई बार देखा गया है कि किसानों को अमानक बीज देकर दुकानदार लूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने अब बीज बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर कठोर और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कहां से मिलेगा लाइसेंस
जानकारी के अनुसार सब्जी, मसाला, फूल या फिर औषधि फसलों के बीज का व्यापार करने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नियमों में कई तरह के संशोधन कर सरलीकरण किया गया है। कहने का मतलब यह कि अब लोगों को एक और जहां लाइसेंस अनिवार्य है वही लाइसेंस मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
हो सकती है बड़ी कार्यवाही
ज्ञात हो कि बिना लाइसेंस के व्यापार करना मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित है। वहीं सरकार ने इस पर निगरानी बढ़ानी भी शुरू कर दी है। नियमानुसार अगर कोई विक्रेता बिना लाइसेंस के बीज विक्रय करते हुए पाया जाता है तो बीज अधिनियम 1966 के तहत बीज नियंत्रण आदेश 1983 मैं लिखें प्रावधान के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी बीज विक्रेता की होगी।
सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीज का व्यापार करने के लिए विक्रेता लाइसेंस ले और किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाएं। इसके ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन कर बीज के साथ ही खाद्य तथा कीटनाशक का भी लाइसेंस दिया जाता है।
कितनी लगती है फीस
बीज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फीस भी जमा करनी पड़ती है। इसके लिए नया लाइसेंस प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वही पुराने लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है।




