मध्यप्रदेश

एमपी में अब घर की बिजली से वाहन चार्ज करने पर लगेगा जुर्माना, जानिए क्या है नियम?

MP News
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अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक वाहन है तो अब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है।

अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक वाहन है तो अब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नियमों का सख्ती से पालन करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदा पुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग घरेलू बिजली से करने को अपराध घोषित किया है। ऐसा करने वालों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गए है।

क्या कहता है नियम

अगर बात नियमों की करें तो मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कही गई बात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उप धारा 2 के तहत ई रिक्शा वाहन एवं सम्बंधित उपकरणों को घरेलू बिजली से चार्ज करने पर उन्हे जब्त कर लिया जयेगा। बताया गया है कि अगर घरेलू या फिर कृषि के लिए लिए गये कनेक्शन का उपाय वाहन चार्ज करने में करता हैं तो उक्त नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

निर्धारित दरों पर करें चार्ज

प्रमुख सचिव उर्जा संजय दूबे ने इस सम्बंध में कहा है कि जो भी उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों रखे हुए है वह विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दों पर मीटर के माध्यम से वाहन चार्ज करने में बिजली का उपयोग करें। इसके अलावा आगर कोई घरेलू मीटर में बायपास कर विद्युत चोरी करते हुए पकडा गया तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

अलग से लेना होगा कनेक्शन

कहा गया है कि अगर किसी के द्वारा विद्युत चार्जिग स्टेशन खोलना है तो उसे अलग से बिजली का कनेक्शन लेना होगा। वही विद्युत नियामक आयोग द्वारा वाहन चार्जिग के लिए बिजली की अलग से दर निर्धारित की गई है। जिसके आधार पर वाहन चार्ज करने पर जो बिजली खर्च होगी चार्ज वसूला जायेगा।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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