मध्यप्रदेश

HSRP: 15 दिसंबर से पहले वाहन में लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे; घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

HSRP: 15 दिसंबर से पहले वाहन में लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे; घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया गया है।

अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 15 दिसंबर तक वाहन पर HSRP नहीं लगवाया तो भारी जुर्माना होगा। खास बात यह है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश पर अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड दो एवं चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है।

घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे HSRP नंबर प्लेट

परिवहन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए सोमवार से घर बैठे HSRP नंबर प्लेट ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए परिवहन विभाग की वाहन वेबसाइट पर जाकर सिटीजन सर्विस पर क्लिक करना होगा। इस प्रोसैस से HSRP नंबर प्लेट को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। जिस वाहन डीलर या शोरूम से वाहन की खरीदी की गई है वहीं से नंबर प्लेट की डिलिवरी उपलब्ध कराई गई है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे

  • वाहन की पहचान आसान: साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा।
  • वाहन की सुरक्षा: डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनने से वाहन सुरक्षित रहता है।
  • वाहन और मालिक की जानकारी: वाहन और मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
  • नंबर प्लेट की यूनिक पहचान: प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की पिन होती है, जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है।

HSRP नंबर प्लेट आर्डर करने की ऑनलाइन प्रोसेस

  • सबसे पहले परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा या फिर डायरेक्ट bookinghsrp.com लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां पर आपको अपना मांगी गई जानकारी को भरना होगा।
  • वाहन का शोरूम, डीलर, जो भी आपके घर के नजदीक हो, उसका चयन करें।
  • दो पहिया वाहन है तो 300 से 500 और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए तक की ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी।
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