मध्यप्रदेश

एमपी: सरकारी योजना से वंचित हो रही प्रदेश की छात्राएं, आयुक्त ने प्राचार्योंं को दिया निर्देश

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MP News: प्रदेश के कॉलेजों में गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के दायरे में आ रही बेटियों के आवेदनों में कार्रवाई में लेटलतीफी किए जाने को उच्च शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है।

भोपाल- प्रदेश के कॉलेजों में गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के दायरे में आ रही बेटियों के आवेदनों में कार्रवाई में लेटलतीफी किए जाने को उच्च शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश की छात्राएं योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इस संबंध में हायर एजुकेशन आयुक्त ने प्रदेश के सभी प्राचार्यां और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन योजनाओं के आवेदनों को मंजूरी देने और इनके भुगतान में तेजी लाई जाए। जिससे प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं योजना का लाभ ले सकें।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डा. अजय अग्रवाल ने सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त और अशासकीय महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यां, विवि के कुलसचिवों और सभी संभागों के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालकों को गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के भुगतान के संबंध में निर्देश दिया है।

बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना में जो नवीन आवेदन प्राप्त हो रहे है और जिनके नवीनीकरण के संबंध में आवेदन आ रहे हैं। उन आवेदनों को शीघ्र सत्यापित कर उनमें भुगतान करने की कार्रवाई करना सुनिश्ति करने की बात आयुक्त ने कही है। इसके अलावा छात्राओं के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

ऐसे महाविद्यालय प्राचार्य जिनके द्वारा छात्राओं के आवेदन को जबरिया लंबित रखा जाता है, लेटलतीफी की जाती है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्षों से इस योजना के तहत पात्र छात्राएं इसका लाभ उठा रही हैं। विडंबना यह है कि कई बार संस्था प्राचार्य की गलती के कारण अधिकतर छात्राएं इस योजना से वंचित हो जाती है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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