मध्यप्रदेश

एमपी में यहां विवाहित पुत्री के साथ पिता ने किया गलत काम, न्यायालय ने दी दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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Panna MP News: विवाहित पुत्री के साथ पिता द्वारा गलत काम किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

Panna MP News: विवाहित पुत्री के साथ पिता द्वारा गलत काम किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। गौरतलब है कि इस मामले में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खरे ने की।

2019 का मामला

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला न्यायालय पन्ना ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि यह मामला 2019 का है। 22 अप्रैल 219 को पीड़िता ने धरमपुर थाने में अपने पिता के खिलाफ दुष्कृत्य किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादिया ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी शादी 2017 में हो गई थी। पति महानगर में काम करता है। 10 अप्रैल को काम में जाने के पूर्व वह उसे 10 अप्रैल को मायके छोड़ गया था। 20 अप्रैल को उसकी मां और चाची किसी काम से अस्पताल गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी पिता ने उसके साथ गलत काम किया।

पति को बताई आपबीती

घटना से आहत महिला ने अपने पिता की करतूत के बारे में अपने पति को बताया। पति के आने के बाद धरमपुर थाने पहुंची महिला ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कृत्य किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने दुष्कृत्य सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण कायम करने के बाद महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया।

दया का पात्र नहीं है आरोपी

दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी दंड के प्रति किसी भी प्रकार से सहानुभूति या दया का पात्र नहीं है। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त धाराआें का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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