मध्यप्रदेश

एमपी में कृषि यंत्र पर किसानों को मिल रही भारी सब्सिडी, 40 से 50 प्रतिशत का मिलेगा सीधा लाभ

MP MSP Moong Urad Khareedi
x
MP Kisan Anudan Yojana 2022: किसानी के लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। किसानी में उपयोग होने वालें यंत्रों पर सरकार छूट देकर किसानों का सहयोग कर रही है।

MP Kisan Anudan Yojana 2022: किसानी के लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। किसानी में उपयोग होने वालें यंत्रों पर सरकार छूट देकर किसानों का सहयोग कर रही है। आज बिना कृषि यंत्र (Farm Machinery) के खेती किसनी का काम करना असम्भव है। इसी लिए सरकार ने योजना बनाते हुए कई कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी (Subsidy) प्रदान कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं किसानों को योजना का लाभ सीधे तौर पर मिले इसमें बिचौलियों का कोई रोल न रहे इसके लए भी इंतजाम किया गया है। आनलाइन पोर्टाल (Online Portal) पर किसान आवेदन कर देते हैं और उन्हे सीधे लाभान्वित किया जाता है।

MP Kisan Anudan Yojana 2022: सात प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी

MP Kisan Anudan Yojana 2022 : मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने किसानों को राज्य के सभी जिलों के किसानों से सात अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों (Farm Machinery) पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों से आवेदन लिए जा रहे है। इसके लिए कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। सात कृषि यंत्रों में न्यूमेटिक प्लांटर, पावर , हैप्पी सीडरसुपर सीडर, बेलर, हे रेक, बैकहो टैक्टर चलित 35 एचपी, न्यूमेटिक प्लांटर शामिल है।

आवेदन करने का तरीका (MP Kisan Anudan Yojana)

इन सात प्रकार के यंत्रों को सब्सिडी में प्राप्त करने के लिए किसान आफलाइन आवेदन कर सकते है। वह आपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय (District Assistant Agricultural Engineer Officer) में आवेदन जमा करें। आवेदन के अनुरूप लक्ष्य निधारित किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि किसान योजना (Kisan Yojna) का लाभ लेने के लिए आवेदन करें। राज्य के सभी जिलों के इच्छुक किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए जिले में आवेदन कर सकते हैं। विभीन्न योजनाओं के तहत 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा हैं।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावजों की आवश्यकता होती है। जिसमें आवेदक का आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए, भूमि के लिए बी-1, ट्रेक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रेक्टर की आरसी, आवेदक का मोबाइल नंबर तथा बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की फोटो कापी जमा करना होता है।

Next Story