मध्यप्रदेश

दिल्ली के शानदार मध्यप्रदेश भवन में ठहरने की पात्रता और नियम, जानें किसे, क्या और कैसे मिलेगी मुफ्त की सुविधा?

Madhya Pradesh Bhawan Delhi News
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Delhi Madhya Pradesh Bhawan Reservation Rules: देश की राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश का नया भवन बनकर तैयार हो गया है।

Delhi Madhya Pradesh Bhawan Reservation Rules: देश की राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण भी कर दिया है। केंद्रीय राजधानी में मध्य प्रदेश के इस भवन में कौन ठहर सकता है। उसके लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। किसे ठहरने पर कितना किराया देना होगा। किसे फ्री में ठहरने की सुविधा मिलेगी, यह सब जानकारी आज यहां दी जा रही है। इसके बारे में विधिवत जानकारी एकत्र करें।

मध्य प्रदेश भवन में ठहरने के लिए जरूरी जानकारी

मध्य प्रदेश शासन के राजपत्रित अधिकारी प्रवास के दौरान यहां ठहर सकते हैं।

गंभीर बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाने वाले मरीज और उसके परिजन यहां ठहर सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देने जाने वाले परीक्षार्थी भी ठहर सकते हैं। वहीं यूपीएससी परीक्षा पास हो चुके उम्मीदवार इटरब्यू के लिए एक वर्ष में 10 दिन फ्री में ठहर सकते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो परिवार के साथ टूर पर हैं वह पूरे परिवार के साथ ठहर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी एक बार की ट्रिप में 7 दिन तक ठहर सकते हैं। ज्यादा समय रूकने पर सामान्य प्रशसन विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

देश विदेश में आपदा के समय विदेशों से आने वाले प्रदेश के लोगों को रूकने की व्यवस्था मुहैया करवाई जा सकती है। जबतक कि उनके प्रदेश जाने की व्यवस्था नही होती है।

मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक साल में अधिकतम 30 दिन तक फ्री में रूक सकते हैं।

वीवीआईपी के रूकने के नियम

वीवीआईपी के लिए आवासीय कमिश्नर कमरे रिजर्व करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के विधायक भवन में 5 दिन तक रूक सकते हैं। इसी तरह पूर्व सांसद और पूर्व विधायक वर्ष में 15 दिन फ्री में रूक सकते हैं।

पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के राज्यपाल जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है। यह एक वर्ष में 30 दिन तक रूक सकते हैं। इससे अधिक समय तक रूकने पर उन्हे चार्ज देना होता है।

एपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जज, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, एमपीपीएससी के अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मानव आधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रुकने की खास व्यवस्था होती है।

राज्य शासन के अधिकारी, कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ डीएमई की अनुशंसा पर इलाज के लिए जाने पर एक वर्ष में 15 दिन रुक सकते हैं। इससे ज्यादा समय तक रूकने के लिए किराए में छूट नहीं मिलेगी।

इलाज और जांच के लिए दिल्ली जाने पर मध्य प्रदेश के नागरिक एक वर्ष में 15 दिन तक आधे दर पर रुक सकते हैं।

निजी काम से दिल्ली गये मध्य प्रदेश के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी 3 दिन तक फ्री में रूक सकते हैं।

5 से अधिक लोगों के एक साथ रूकने की व्यवस्था मध्यांचल भवन में मिलेगी।

क्या है किराया

जानकारी के अनुसार ए कैटेगरी के कमरों में ठहरने का किराया 4 हजार रूपये प्रतिदिन है। दो लोगों को सुबह का नास्ता वह भी शाकाहारी दिया जाता है।

इसी तरह बी कैटेगरी के लिए 2500 रूपये प्रतिदिन की दर पर दो लोगां को सुबह का शाकाहारी नाश्ता दिया जाता है।

रिजर्वेशन कैसिल करवाने पर रिफंड

बताया गया है कि रिजर्वेशन कैसिल करवाने के लिए नियम निर्धारित है। अगर आप 5 दिन पहले कैसिल करवाते हैं ते कोई रिफंड नही प्राप्त होगा।

वहीं 6 से 14 दिन पहले कैंसिल करवाने पर 25 प्रतिशत, 15 से 29 दिन पहले कैंसिल करवाने पर 50 प्रतिशत तथा इससे पहली कभी भी कैंसिल करवाने पर 75 प्रतिशत रिफंड किया जायेगा।

ऐसे करवाने एमपी भवन में रिजर्वेशन

मध्य प्रदेश भवन में रिजर्वेशन के लिए आनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको अपने लिए रिजर्वेशन करवाना है तो मध्य प्रदेश की आफिशियल वेबसाइट mpbhawan gov in पर जाकर कमरा बुक करवा सकते हैं।

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