मध्यप्रदेश

एमपी में पकड़ा गया खूंखार नक्सली, चार राज्यों को मिलाकर घोषित था 82 लाख रुपए का इनाम, पत्नी भी गिरफ्तार

Sanjay Patel
23 Aug 2023 8:25 AM GMT
एमपी में पकड़ा गया खूंखार नक्सली, चार राज्यों को मिलाकर घोषित था 82 लाख रुपए का इनाम, पत्नी भी गिरफ्तार
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MP News: मध्यप्रदेश में खूंखार नक्सली को पकड़ने में एटीएस को सफलता हासिल हुई है। इस पर चार राज्यों को मिलाकर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एंटी टेरर स्क्वाड ने इसे जबलपुर शहर से गिरफ्तार किया है।

मध्यप्रदेश में खूंखार नक्सली को पकड़ने में एटीएस को सफलता हासिल हुई है। इस पर चार राज्यों को मिलाकर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एंटी टेरर स्क्वाड ने इसे जबलपुर शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खूंखार नक्सली अब तक मध्यप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 60 से अधिक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है।

60 से अधिक मामले हैं दर्ज

पुलिस मुख्यालय जारी एक आधिकारिक सूचना में बताया गया कि आरोपी नक्सली अशोक रेड्डी के ऊपर चार राज्यों में 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, पुलिस पर हमला, अपहरण, आगजनी और विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उपरोक्त 4 राज्यों में 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

मिले पिस्तौल, जिंदा कारतूस व 3 लाख रुपए नकद

आरोपी नक्सली अशोक रेड्डी 62 वर्ष को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उस पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में 82 लाख रुपए का सामूहिक इनाम था। खुफिया जानकारी के आधार पर गोलकुंडा (तेलंगाना) निवासी रेड्डी और नारायणपुर (छत्तीसगढ़) निवासी उसकी पत्नी रायमती उर्फ कुमारी पोटाई 43 वर्ष को मंगलवार को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। नक्सली और उसकी पत्नी के पास से जिंदा कारतूस, पिस्तौल और 3 लाख रुपए नकद के साथ ही सीपीआई (माओवादी) किताबें बरामद की गई हैं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक रेड्डी का मुख्य क्षेत्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ था। किंतु मध्यप्रदेश में नक्सली कैडर और नेटवर्क को मजबूत करने में इन नक्सलियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। रेड्डी प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशनल जोनल कमेटी का सदस्य था। पुलिस के मुताबिक रेड्डी की पत्नी नक्सली साहित्य से संबंधित काम, पर्चे और पोस्टर छापना, संगठन की प्रेस विज्ञप्ति जारी करने आदि का कार्य देखती थी। दोनों के खिलाफ भोपाल के एटीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि नक्सली नेटवर्क और मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

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