मध्यप्रदेश

सतना: 20 साल बाद आया फैसला, 48 लोगों को 7-7 साल की सजा

Satna MP News
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Satna MP News: सतना जिले (Satna District) में थाने का घेराव, आगजनी और कलेक्टर-एसपी पर पथराव करने के मामले में न्यायालय द्वारा एक साथ 48 लोगों को आरोपी मानते हुए 7-7 साल की सजा से दण्डित किया है।

सतना जिले (Satna District) में थाने का घेराव, आगजनी और कलेक्टर-एसपी पर पथराव करने के मामले में न्यायालय द्वारा एक साथ 48 लोगों को आरोपी मानते हुए 7-7 साल की सजा से दण्डित किया है। फेसले के दौरान आरोपियों को कोर्ट लाया गया। आरोपियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कोर्ट रूम छोटा पड़ गया। आरोपियों को बरामदे में बैठाना पड़ा।

आरोपियों में दो भाजपा नेता भी शामिल है। गौरतलब है कि बहुचर्चित रामनगर गोलीकाण्ड में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार तिर्की ने 211 पेज में अपना फैसला लिखा। न्यायालय ने 4 महिलाओं सहित 48 लोगों को दोषी मानते ही सजा और चार-चार हजार जुर्माने से दण्डित किया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान न्यायालय परिसर में आरोपियों के परिजनों की भारी भीड़ जमा रही। पुलिस ने कोर्ट परिसर में परिजनों को घुसने नहीं दिया।

क्या है मामला

बताया गया है कि 20 साल पहले 30 अगस्त 2002 को रामनगर निवासी महेश कोल ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। चिकित्सकां ने 2 सितंबर तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया। युवक की मौत के तीन दिन बात भी पीएम न किए जाने से ग्रामीणों और परिजन आक्रोशित थे। ग्रामीण इतने अधिक नाराज हुए कि उन्होने थाने का घेराव कर लिया।

थाने में पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी व गोलीबारी की घटना हुई। इस घटनाक्रम में तीन ग्रामीण रामशिरोमणि शर्मा, सतेन्द्र गुप्ता व मणि चौधरी की मौत हो गई। 12 लोग घायल हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जिसके कारण तत्कालीन एसपी राजाबाबू सिंह और तत्कालीन कलेक्टर एसएन मिश्रा घायल हो गए थे।

इन नेता को बनाया आरोपी

गोलीकाण्ड व पथराव मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा नेता अरूण द्विवेदी भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हैं। वे भाजपा में सतना जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। एक अन्य आरोपी शिवा मिश्रा अधिवक्ता भी हैं और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रह चुकी है। घटना के दौरान भीड़ को भड़काने और कलेक्टर-एसपी पर हमला करने के मामले में इन नेताओं को आरोपी बनाया गया था।

पांच मामलो में दोषमुक्त

पिछले 20 सालों में 5 केस में फैसला आ चुका था। इनमें सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था। छइवां और आखिरी मामला बचा था। अंतिम मामला उपद्रव मचाने, बलवा करने तथा एसपी-कलेक्टर सहित पुलिस बल पर हमला करने का मामला शामिल था। आरोपियों के खिलाफ रामनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। बुधवार को इस छठवें मामले में भी न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

सात आरोपियों की हो चुकी है मौत

रामनगर गोलीकाण्ड में भाजपा नेता अरूण द्विवेदी, शिवा मिश्रा, हसीनुद्दीन सिद्दीकी कुन्नू, सतेन्द्र शर्मा सहित कुल 65 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। इन आरोपियों में से रामनाथ गुप्ता, सहित सात आरोपियों की प्रकरण की सुनवाई के दौरान पूर्व में ही मृत्यू हो गई थी।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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