मध्यप्रदेश

एमपी के अनूपपुर में भाई की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, चार साल बाद मिला न्याय

Satna MP News
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MP Anuppur News: चार साल बाद पुलिस ने आरोपी को अपने छोटे भाई की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

MP Anuppur News: भाई की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम द्वारा आरोपी को 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि अमरकंटक थाना क्षेत्र के निवासी बुद्धराम बैगा व उसके छाटे भाई मुन्ना बैगा के बीच 5 फरवरी 2018 को विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी बुद्धराम ने अपने छोटे भाई मुन्ना बैगा की लाठी से बेदम पिटाई कर उसे घायल कर दिया। मारपीट करने के बाद मुन्ना अपने कमरे में चला गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा घटना की शिकायत थाने में की गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। चार साल बाद पुलिस ने आरोपी को अपने छोटे भाई की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। गौरतलब है कि लाठी के हमले से मुन्ना के सिर पर गंभीर चोंट आ गई थी। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। विडंबना तो यह भी रही कि सिर में लगी चोंट को सामान्य मानते हुए परिजन उसे अस्पताल नहीं ले गए। जिसके कारण युवक को समय पर उपचार नहीं मिला और उसकी मौत हो गई।

विवाद का कारण

बताया गया है कि दोनो भाईयों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद का मामला चला आ रहा था। इस जमीनी विवाद के कारण दोनो भाइयों के बीच मारपीट भी हुई थी। जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी और उसके भाई के बीच हमेशा ही विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इसी विवाद के कारण आरोपी ने अपने छोटे भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी।

Ankit Pandey | रीवा रियासत

Ankit Pandey | रीवा रियासत

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