मध्यप्रदेश

एमपी के सतना में किशोरी का अपहरण और दुष्कृत्य करने के आरोपी को न्यायालय ने दी 10 वर्ष की सजा

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किशोरी का अपहरण और दुष्कृत्य करने के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दस वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

MP Satna News: किशोरी का अपहरण और दुष्कृत्य करने के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दस वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा आरोपी बद्री साहू निवासी पिपरा थाना बदेरा को आईपीसी की धारा 363, 376 के तहत दोषी पाया गया है। बताया गया है कि अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पडे़गा। मामले की पैरवी राज्य की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजन ज्योति जैन ने की।

क्या है मामला

पुलिस ने बताया कि 2016 में किशोरी किसी काम से घर से बाहर गई थी। देर शाम तक जब किशोरी घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब किशोरी का पता नहीं चला तो परिजनों मामले की शिकायत बदेरा थाने में की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि आरोपी किशोरी को गुजरात ले गया है। सूचना मिलने पर गुजरात गई पुलिस ने आरोपी के चंगुल से किशोरी को मुक्त कराया।

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