मध्यप्रदेश

एमपी में दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, यह है मामला

Sanjay Patel
15 Sep 2023 9:13 AM GMT
एमपी में दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, यह है मामला
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MP News: मध्यप्रदेश में दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को जिला अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस हत्याकांड को आलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में अंजाम दिया गया था।

मध्यप्रदेश में दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को जिला अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस हत्याकांड को आलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में अंजाम दिया गया था। चार लोगों ने लड़की भगा ले जाने की बात पर यह कांड किया था। एक आरेापी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस तरह का जिले का पहला मामला है जब एक साथ तीन आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई हो।

यह है मामला

घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के मुताबिक यह मामला वर्ष 2019 का है। 15 जून को जूना कट्ठीवाड़ा निवासी वेस्ता पुत्र रेमला धानुक उम्र 23 वर्ष और राजू सिंह पुत्र राम सिंह धानुक के शव चोरधा के जंगल में पाए गए थे। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि वेस्ता रजवट थाना रंगपुर गुजरात की युवती को भगाकर ले आया। युवती के पिता इडला पुत्र जंगलिया, सुरेश पुत्र इडला, इंदर सिंह पुत्र हेमता, अर्जुन उर्फ पारीक पुत्र नजरू सभी ग्राम रजवट ने पंचायत में समझौते की बात कहकर युवक को ध्यान रोड पर ग्राम कवछा में बुलाया। यहां जैसे ही वेस्ता और राजू पहुंचे, आरोपियों ने मिलकर दोनों की धारदार हथियारों से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।

जंगल में फेंक दिया था शव

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक उक्त चारों आरोपियों ने वेस्ता और राजू की हत्या को अंजाम देने के बाद उनके शव को चोरधा के जंगल में ही फेंक दिया था। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक आरोपी इडला की मौत हो गई। जबकि शेष तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए 120बी के अपराध के लिए आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदंड और हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है।

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