मध्यप्रदेश

Corona Curfew New Guideline MP: कोरोना कर्फ्यू में जारी होगी नई Guideline, पाबंदिया हटाने के साथ शादी समारोह में बढ़ाई जा सकती है संख्या

Corona Curfew New Guideline MP: कोरोना कर्फ्यू में जारी होगी नई Guideline, पाबंदिया हटाने के साथ शादी समारोह में बढ़ाई जा सकती है संख्या
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Corona Curfew New Guideline MP: New guideline will be issued in Corona curfew, number can be increased in marriage ceremony with removal of restrictions..Corona Curfew New Guideline MP : प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल होने के साथ ही लगाई गई पांबदियों को कम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा 7 जुलाई तक नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया था। जिसके तहत 6 जुलाई को नई गाइडलाइन (Guideline) जारी हो सकती है।

Corona Curfew New Guideline MP: New guideline will be issued in Corona curfew, number can be increased in marriage ceremony with removal of restrictions

Corona Curfew New Guideline MP : प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल होने के साथ ही लगाई गई पाबंदियों को कम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा 7 जुलाई तक नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया था। जिसके तहत 6 जुलाई को नई गाइडलाइन (Guideline) जारी हो सकती है।

इस पर हो सकता है फैसला

नई गाइड लाइन में संभावना है कि एमपी में नाइट कर्फ्यू हटाने एवं शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने पर सरकार फैसला कर सकती है। अभी रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तय है।

1 जून से हटाई जा रही पाबंदिया

ज्ञात हो कि प्रदेश में कोरोना काबू में आने के बाद सरकार 1 जून से धीरे-धीरे छूट दे रही है। नाइट कर्फ्यू की अवधि भी कम कर दी गई है तो बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 2 जुलाई को सरकार ने गांवों में सारी पाबंदियां हटा दी थी, जबकि शहरों में नाइट कर्फ्यू को एक घंटा कम करते हुए रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर दिया था। नाइट कर्फ्यू 7 जुलाई तक लागू है। इसलिए 6 जुलाई को सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।

अभी इस तरह की है पाबंदियां

MP में अभी नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 एवं शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल एवं कोचिंग क्लॉसेस बंद है। धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक है।

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

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