मध्यप्रदेश

Compassionate Job: विवाहित पुत्री को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण रीवा के आदेश को किया निरस्त

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MP Highcourt: एमपी हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के आदेश को किया निरस्त.

MP News: विवाहित पुत्री को पिता की नौकरी के मामले में हाईकोर्ट ने रीवा के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के उस आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें उन्होंने विवाहित पुत्री श्रीमती सुधा मिश्रा को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रक्ररण का निराकरण किया जाए।

2019 में पिता की हुई थी मौत

मीडिया खबरों के तहत आवेदक का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी द्वारा रखते हुए यह बताया गया कि आवेदिका श्रीमती सुधा मिश्रा जिनके पिता स्वर्गीय श्री बृज लाल पांडे जिनकी मृत्यु 13-5-2019 को हो गई थी।

आवेदिका सुधा मिश्रा के पिता सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला सतना में कार्यरत थे। पिता की मौत के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसको संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने निरस्त कर दिया था।

आवेदिका ने कोर्ट की ली शरण

विभाग से न्याय न मिलने पर सुधा मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए विभाग को निराकरण का आदेश दिया है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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