मध्यप्रदेश

CM शिवराज 4 मार्च को सिंगल क्लिक से करेंगे संबल योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना की ₹605 करोड़ का वितरण, 27310 को मिलेगा लाभ

MP Government Scheme
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शिवराज सिंह चौहान 4 मार्च को अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में रीवा जिले के मऊगंज में संबल योजना तथा निर्माण श्रमिकों के प्रदेश के 27310 प्रकरणों में सहायता राशि रूपये 605 करोड़ सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करेंगे।

अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के 3509 प्रकरणों में सहायता राशि रूपये 75 करोड़ तथा सबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 23801 प्रकरणों में सहायता राशि रूपये 530 करोड़ सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित किये जायेंगे। इस अवसर पर म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल की श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि संचार योजना प्रदेश असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आशिक स्थायी अपंगता पर एक लाख रुपये तथा अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं।

सबल योजना के अंतर्गत जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करवायी जाती है। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है जिसे लागू करने का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को है।

मध्यप्रदेश सरकार ने संबल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से 18 योजनायें संचालित की जाती है इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आशिक अपंगता पर सहायता प्रदान की जाती है।

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