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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: जिनके माता-पिता नहीं, उन बच्चों को हर माह सरकार देगी 4 हजार

cm baal ashirwad yojana in hindi
MP CM Baal Ashirwad Yojana in Hindi: समाज में बहुत से ऐसे बच्चें हैं, जिनके सिर से माता-पिता दोनों का ही साया कम उम्र में ही छिन जाता है. ऐसे बच्चों के परवरिश में तमाम कठिनाईयां सामने आती है. ऐसे बच्चों की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना (Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana) तैयार की है. इस योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद बच्चों को शासन द्वारा प्रतिमाह 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी.
18 की उम्र तक ही मिलेगी यह राशि
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना के तहत पात्र पाए प्रत्येक बच्चे को भारत सरकार मिशन वात्सल्य मार्गदर्शिका (Government of India Mission Vatsalya Guide) अनुसार 4 हजार की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी. यह राशि बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो कि न्यूनतम 01 वर्ष होगी. किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के बाद यह राशि देय नहीं होगी.
ये लाभ भी दिलाए जाएंगे
- इस योजना के तहत बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध होगी.
- योजना में लाभान्वित बच्चो के आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनाये जायेंगे, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत चिकित्सीय लाभ प्रदाय होगा.
बालिग होने पर ये हो सकेंगे पात्र
18 साल की उम्र पार करने वाले उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा जो बाल देखरेख संस्थाओं से निकलकर आफ्टरकेयर जाएंगे. गौरतलब है कि बाल देखरेख संस्थाओं में 18 साल तक की उम्र के ही बच्चों को रखा जाता है. इसके बाद इन्हें आफ्टरकेयर संस्थाओं में शिफ्ट करते हैं. इन्हें भी आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करने के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये दिए जाएंगे.
पोर्टल में अपलोड होंगे Baal Ashirwad Yojana के आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जाएंगे. जिला स्तर पर इनकी छानबीन होगी. जिला स्तरीय समिति द्वारा इसकी छानबीन करने के बाद पात्र बच्चों का चयन योजना का लाभ देने के लिए किया जाएगा.
इन्हें मिलेगा सीएम बाल आशीर्वाद योजना का लाभ
मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे हो उन्हें इसका लाभ मिलेगा. ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के पात्र हैं, उनके लिए यह योजना नहीं रहेगी.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




