मध्यप्रदेश

एमपी हाईकोर्ट में माफी मांगने के बाद छिंदवाड़ा एसपी का निलंबन आदेश वापस, वारंट तामील नहीं करने पर जताई थी नाराजगी

Sanjay Patel
13 April 2023 9:13 AM GMT
एमपी हाईकोर्ट में माफी मांगने के बाद छिंदवाड़ा एसपी का निलंबन आदेश वापस, वारंट तामील नहीं करने पर जताई थी नाराजगी
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MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे जिसे वापस ले लिया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे जिसे वापस ले लिया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था। किंतु एसपी विनायक शर्मा ने आज हाईकोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांगी। जिसके बाद उनका निलंबन आदेश हाईकोर्ट ने वापस ले लिया। इसके साथ ही एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी अरेस्ट वारंट भी हाईकोर्ट में पेश होने के बाद वापस हो गया है।

क्या है मामला

मामला एमपी छिंदवाड़ा के एनएचएआई द्वारा तुलसी रामायण मंडल की धार्मिक संस्था की जमीन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 से पूर्व खजरी मार्ग पर एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण के दौरान तुलसी रामायण संस्कृति मंडल के 1254 वर्गफीट प्लॉट का अधिग्रहण किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा ने बताया कि इसमें से 618 वर्गफीट का मुआवजा बकाया था जो नहीं दिया जा रहा था। हाईकोर्ट द्वारा मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए किंतु आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर कर दी गई। इस मामले में कोर्ट ने डी अनिल कुमार का गैर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट तामील करने का आदेश पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को 28 मार्च 2023 को हाईकोर्ट द्वारा दिया गया।

वारंट तामील नहीं होने की बताई यह वजह

हाईकोर्ट द्वारा वारंट तामील करने के आदेश एसपी विनायक वर्मा को दिए गए। किन्तु उन्होंने इसकी तामीली न करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिवादी क्र. 3 डी अनिल कुमार का ट्रांसफर छिंदवाड़ा से दूसरी जगह कर दिया गया है। जिससे वारंट तामील नहीं हो सका। उनके द्वारा लेटर में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर उनका ट्रांसफर कहां हुआ है। जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए इसको लापरवाही माना। हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा था कि पुलिस अधीक्षक को तब तक सस्पेंड रखा जाए जब तक अगला आदेश अदालत जारी नहीं कर देती। इस दौरान डीजीपी को खुद गैर जमानती वारंट 19़ अप्रैल तक तामील करवाने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए थे।

हाईकोर्ट में पेश होकर मांगी माफी

हाईकोर्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को दिए गए सस्पेंड करने के आदेश के बाद आज एसपी स्वयं हाईकोर्ट में पेश हुए और माफी मांगी। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हाईकोर्ट में पेश हुए जिस पर उनका भी अरेस्ट वारंट वापस हो गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने मामले में वारंट जारी कर तामीली करने के लिए कहा था किंतु एसपी ने वारंट तामील करने की बजाय उल्टा कोर्ट को लेटर लिख दिया। जिसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए उक्त निर्देश जारी किए थे।

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