मध्यप्रदेश

एमपी में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा, रजिस्ट्री में 4% की छूट मिलेगी

Purchase of Property
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मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होने जा रहा है. महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर अब 2% की जगह अब 4% की छूट मिलेगी.

भोपाल. मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होने जा रहा है. महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर अब 2% की जगह अब 4% की छूट मिलेगी. हालांकि यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी. इसके लिए शिवराज सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 1% करने जा रही है. पहले यह शुल्क 3% लागू होता था.

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में महिलाओं को 2% की जगह 4% छूट के लिए ड्राफ्ट तैयार कर पंजीयन विभाग ने शासन को भेज दिया है. जल्द ही शिवराज सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है.

50 लाख की रजिस्ट्री पर 2 लाख की छूट

अगर पंजीयन विभाग का यह प्रस्ताव सरकार पास कर देती है और अध्यादेश के जरिए लागू करती है तो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होने पर 4 फीसद तक की छूट मिलेगी. यानि 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी. यह छूट सिर्फ नगर निगम सीमा में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी.

पंजीयन विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2% की छूट से सरकार को सालाना 740 से 840 करोड़ रु. का घाटा होगा. अभी शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन विभाग 12.5% स्टाम्प ड्यूटी लेता है. गांव में ये ड्यूटी 9.5% है. साल 2020-21 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी थी. तभी से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 10.5% की स्टाम्प ड्यूटी लग रही है.


Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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