मध्यप्रदेश

MP के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को लेकर आई बड़ी UPDATE, 7 फरवरी से पहले यह करना जरूरी, जानें

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MP Private School Manyata 2023 News: एमपी के प्राइवेट स्कूल संचालको के लिए जरूरी खबर है।

MP Private School Manyata 2023 News: एमपी के प्राइवेट स्कूल संचालको के लिए जरूरी खबर है। बता दें की जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिये प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन अब 7 फरवरी तक किये जा सकेंगे। पूर्व में आवेदन के लिये 31 जनवरी की तिथि तय की गई थी।

जिला परियोजना समन्वयक ने जानकारी दी है कि सतना जिले में अभी 32 प्रायवेट स्कूलों द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया गया है। उन्होने प्रायवेट स्कूल के संचालकों को सूचित किया है कि जिन प्रायवेट स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। 31 मार्च के बाद बिना मान्यता के स्कूल का संचालन नहीं कर सकेंगे। बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन पाये जाने पर एक लाख रुपये एवं प्रतिदिन दस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना आरटीई के तहत प्रावधानित है।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रायवेट स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण एवं नया विद्यालय संचालित करने 7 फरवरी तक आवेदन मंगाये गये हैं। जिन भी प्रायवेट स्कूलों की मान्यता 31 मार्च को समाप्त हो रही है, उन स्कूलों को आरटीई मोबाईल एप के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये आवेदन करना होगा।

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