मध्यप्रदेश

MP HIGH COURT का बड़ा निर्देश, सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे

MP HIGH COURT का बड़ा निर्देश, सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे
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MP HIGH COURT का बड़ा निर्देश, सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे। ..जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय (MP HIGH COURT) के मुख्य न्यायाधीश मोहमद रफीक व न्यायाधीश ए. श्रीधरन की संयुक्त पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल में गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीजों से सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक की राशि नहीं वसूली जा सकती।

जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय (MP HIGH COURT) के मुख्य न्यायाधीश मोहमद रफीक व न्यायाधीश ए. श्रीधरन की संयुक्त पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल में गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीजों से सीटी स्कैन के 933 रुपए से अधिक की राशि नहीं वसूली जा सकती।

कोर्ट ने उक्त आदेश राज्य सरकार के उस जवाब को खारिज करते हुए दिया है। इसमें कहा गया है कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले उन मरीजों से सीटी स्कैन के ढाई हजार रुपए लिए जाएंगे, जो निजी चिकित्सकों के परामर्श से सीटी स्कैन कराने आएंगे। इसके साथ ही संयुक्त पीठ ने राज्य सरकार से गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीजों से सीटी स्कैन के ढाई हजार रुपए वसूलने के संबंध में स्पष्टीकरण भी तलब किया है।

कटनी के एनएसयूआई अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर से कटनी सहित प्रदेश की अन्य जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी।

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

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