मध्यप्रदेश

CM शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, MP के इन शहरों में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम

CM शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, MP के इन शहरों में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में कमिश्नर सिस्टम (Commissioner System) लागू किया जाएगा

भोपाल (Bhopal) कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होने कहा है कि प्रदेश के दो बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम (commissioner system) लागू किया जाएगा।

दरअसल तेजी से बढ़ते शहरीकरण एवं बदलती भौगोलिक स्थितियो चलते कानून व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में भोपाल और इंदौर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है।

एमपी में पहली बार यह व्यवस्था

जानकारी के तहत मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है। पहली बार भोपाल और इंदौर में ही यह लागू होने जा रहा है। जिससे इस शहर के लोगों को बेहरतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा मिल पाएगी। कमिश्नर सिस्टम में वन मैन शो पुलिस कमिश्नर होते है। यही वजह है कि इस व्यवस्था का आईएएस लॉबी विरोध भी करती है।

पुलिस कमिश्नर के पास होती है पूरी शक्तियां

जहां कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं होता है। ऐसे जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला एसपी और कलेक्टर के पास होती है। ऐसे में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर भी फैसला लेने के लिए एसपी को डीएम की इजाजत की जरूरत होती है। एसपी शासन के आदेश पर ही काम करते हैं। जिले में धारा 144 लगाने के लिए भी डीएम की इजाजत की जरूरत होती है

जबकि कमिश्नर सिस्टम में कानून व्यवस्था से जुड़ी सारी शक्तियां पुलिस कमिश्नर के पास चली जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सारे मजिस्ट्रियल अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं और डीएम राजस्व से जुड़े काम तक ही सीमित रह जाते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो अधिकार डीएम को मिले हुए हैं वो भी कमिश्नर सिस्टम में पुलिस कमिश्नर के पास चले जाते हैं।

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