मध्यप्रदेश

एमपी में तीसरी संतान वाले शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू, नोटिस जारी

MP Teacher Posting List 2022
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तीसरी संतान वाले शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मध्य प्रदेश में जारी जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई तेज की कर दी गई है। उन शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है जिनके यहां 2001 के बाद तीसरी किलकारी गूंजी है। यानी कि शिक्षक के यहां तीसरी औलाद पैदा हुई है। आपको जानकार हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में 955 शिक्षकों को चिन्हित कर लिया गया है।

जानकारी एकत्र कर रहे जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी इन शिक्षकों को नोटिश जारी करने के साथ ही मिले निदेर्शों के पालन में लगे है। आगे की कार्रवाई के लिए पूरा मामला शासन के पास भेजा जायेगा। आखिर शिक्षक पर क्या कार्रवाई होगी इस पर खुलकर कुछ कहा नही जा सकता। लेकिन यह भी नहीं कहा जा साकता कि इन पर कार्रवाई नही होगी। ऐसे में आने दिन ही बताएंगें कि शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होगी।

क्या कहता है नियम

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। इन कानून पर अगर गौर किया जाय तो पता चलता है कि अगर किसी भी शिक्षक के यहां 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी औलद पैदा हुई तो उसकी सेवा समाप्त हो जायेगी। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत शासकीय सेवकों के यहां तीन औलाद का पैदा होने पर कानून का उल्लंघन मान जाता है। इसी कानून के तहत कार्रवाई की जायगी।

नहीं मिलेगी नियुक्ति

साथ ही बताया गया है कि अगर किसी के द्वारा नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मलित होने के बाद पात्रता परीक्षा पास भी कर लिया जाता है। लेकिन 2001 के बाद उसके यहां 2 से अधिक संतान है तो वह नौकरी या यह कहें कि वह नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। जानकारी के अनुसार यह नियम सिविल सेवा के साथ ही उच्च न्यायिक सेवा में भी लागू होती है।

सुप्रीमकोर्ट से भी नहीं मिल रही राहत

इस कानून को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। जिसमें कहा गया कि पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में रज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिस्थिति के अनुसार कानून बना सकती हैं।

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