मध्यप्रदेश

बिजली की छूट से मध्यप्रदेश की जनता को मिलेगी करीब 1150 करोड़ की राहत

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:23 AM GMT
बिजली की छूट से मध्यप्रदेश की जनता को मिलेगी करीब 1150 करोड़ की राहत
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बिजली की छूट से मध्यप्रदेश की जनता को मिलेगी करीब 1150 करोड़ की राहत मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा

बिजली की छूट से मध्यप्रदेश की जनता को मिलेगी करीब 1150 करोड़ की राहत

मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। इससे विभिन्न वर्ग के लगभग एक करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रूपये की राहत मिलेगी।

इन्हें मिलेगी राहत

अप्रैल-2020 के बिजली बिल

मई, जून, जुलाई के संभावित बिल

मई, जून, जुलाई में भुगतान योग्य राशि

लाभान्वित उपभोक्ता एवं राशि (लगभग)

100 रुपये तक तथा संबल के हितग्राही

100 रुपये तक तथा संबल के हितग्राही

50 रुपये प्रतिमाह

63 लाख (100 करोड़)

100 रुपये तक

100 से 400 रुपये तक

100 रुपये प्रतिमाह

28 लाख (150 करोड़)

100 रुपये से अधिक किन्तु अधिकतम 400 रुपये तक

400 रुपये से अधिक

बिल की आधी राशि जमा करना होगी। शेष आधी राशि का निर्णय बिल की जाँच के बाद होगा

8 लाख (200 करोड़)

विद्युत देयकों में स्थाई प्रभार

मई एवं जून के देयकों में वसूली स्थगित

अक्टूबर-2020 से मार्च-2021 के देयकों में भुगतान

12 लाख (700 करोड़ की वसूली स्थगित)

प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के निम्नदाब गैर-घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च टैरिफ एचव्ही-3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाएगी। इस निर्णय से करीब 12 लाख उद्यमियों को लगभग 700 करोड़ रुपये की तात्कालिक राहत मिलेगी।

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संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे, उनसे मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान लिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उनसे मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्‍थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

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ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्‍तु 400 रूपये या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि 400 रूपये से ज्‍यादा आने पर उनसे इन तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। इस निर्णय से हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा।

उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख रूपये होगी।

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