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MP SC-ST Researcher Scholarship Yojana: पीएचडी के लिए मिलेगी 1.92 लाख रुपए स्कॉलरशिप, क्या है योजना फटाफट जान लें?
MP SC-ST Researcher Scholarship: मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी आसानी से शोध कार्य कर सकते हैं। शोधार्थियों को पीएचडी करने की राह में आ रही दिक्कतों को एमपी की शिवराज सरकार ने आसान कर दिया है। एमपी सरकार द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके लिए एमपी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए शोध हेतु शोध छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
MP Researcher Scholarship Yojana kya Hai: क्या है योजना?
एमपी रिसर्च स्कॉलरशिप योजना क्या है जिससे आसानी से रिसर्च कार्य किए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शोध हेतु शोध छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस वर्ग के शोधार्थियों को भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए प्रति माह राशि दी जाती है। सरकार द्वारा यह स्कालरशिप अधिकतम तीन वर्ष के लिए देती है।
MP SC ST Researcher Scholarship Yojana Benefits: योजना के लाभ
एमपी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र आसानी से अपना शोध कर सकते हैं। एमपी एससी-एसटी रिसर्च स्कॉलरशिप योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शोधार्थियों को हर राशि प्रदान की जाती है। शोधार्थियों को हर महीने 16 हजार रुपए यानी कि वर्ष भर में 1 लाख 92 हजार रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। तीन वर्ष तक अभ्यर्थी स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले सकते हैं।
MP SC ST Researcher Scholarship Yojana Eligibility: योजना के लिए पात्रता
एमपी एससी-एसटी रिसर्च स्कॉलरशिप योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी से उनका पंजीयन हो चुका हो। संबंधित छात्र का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही आवेदनक की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
MP SC ST Researcher Scholarship Yojana Application Process: आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत सत्र की शुरुआत में सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किए जाते हैं। जिसके आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही संबंधित विभागीय वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी जाती है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों का परीक्षण होता है। निर्धारित कोटे के तहत आवेदक का चयन किया जाता है। उच्च शिक्षा आयुक्त की स्वीकृति पर राशि जारी की जाती है। हर वर्ष एससी वर्ग के लिए 100 और एसटी वर्ग के लिए 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित रहता है।