मऊगंज

मऊगंज कलेक्टर ने 7 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश

मऊगंज कलेक्टर ने 7 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश
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मऊगंज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है।

Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं।

इन 7 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

एक साल तक मऊगंज जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश

इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए मऊगंज जिले की राजस्व सीमाओं सहित रीवा, सिंगरौली तथा सीधी जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

इन 7 अपराधियों को किया गया जिला बदर

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धर्मेन्द्र उर्फ कल्लू गुप्ता पिता शंकरलाल गुप्ता आयु 29 वर्ष निवासी हनुमना, अच्छेलाल साहू पिता चन्द्रबली साहू आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम घोघम, कृष्ण कुमार उर्फ स्मगलर पटेल पिता रामसखा पटेल आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम ढनगन को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

जिला दण्डाधिकारी ने गुलाब तिवारी उर्फ श्रवण तिवारी पिता राजरूप तिवारी आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम घुघरी, अमर बहादुर उर्फ लल्लू सिंह पिता हनुमान सिंह आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर, लल्लू साकेत पिता मतई साकेत आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम डिहिया तथा अलगू उर्फ शिवकुमार पटेल पिता जगजाहिर पटेल आयु 30 वर्ष निवासी पटेहरा को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं।

इसके साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी ने चार आदतन अपराधियों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। इनमें पंकज उर्फ सुधीर चतुर्वेदी आयु 33 वर्ष निवासी बेलौही कला, भोलानाथ चतुर्वेदी उर्फ बिक्कू आयु 28 वर्ष निवासी बेलौही कला, आशीष तिवारी आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम मढ़ा रघुवर तथा राकेश केशरी उर्फ मुन्ना आयु 52 वर्ष निवासी हनुमना शामिल है।

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