मऊगंज

मऊगंज जिले में पकड़ा गया गोवंश की हत्या का आरोपी, खाने के लिए ले जा रहा था मांस

Sanjay Patel
21 Sep 2023 8:49 AM GMT
मऊगंज जिले में पकड़ा गया गोवंश की हत्या का आरोपी, खाने के लिए ले जा रहा था मांस
x
Mauganj News: एमपी के मऊगंज जिले में गोवंश की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा है। उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है जिसे वह खाने के लिए ले जा रहा था।

एमपी के मऊगंज जिले में गोवंश की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा है। उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है जिसे वह खाने के लिए ले जा रहा था। बताया गया है कि घोरहा महुहा जंगल में कई मवेशियों के कटने के अवशेष पाए जा रहे थे। इसी दौरान जंगल से लौटते समय कुछ चरवाहों ने देखा कि गौवंश को काटकर उसका मांस ले जाने की फिराक में अज्ञात लोग हैं। ऐसे में इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी।

एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हनुमना थाना क्षेत्र के घोरहा महुहा जंगल में गौवंश हत्या का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने एक युवक को गाय के मांस के साथ पकड़ा है, जबकि उसके साथी भागने में कायब हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं गाय के मांस को जांच के लिये भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार की दोपहर सूचना मिली थी कि घोरहा महुहा जंगल में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा है, जो गाय को काट कर मांस निकाल रहा था। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां से आरोपी को पकड़ लिया गया है।

मांस के टुकड़े बरामद

हनुमना थाना प्रभारी निरीक्षक राम सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि कई दिनों से कुछ लोग ऐरा मवेशियों में गाय को घोरहा महुहा जंगल में काट रहे हैं। जो इनके मांस को खा जाते हैं। आज फिर ऐसे ही कुछ लोग जंगल में घूम रहे हैं। जिन्होंने एक गाय को जंगल में काट दिया है। अब मांस के टुकड़ों को लेने के लिए बाइक से एक व्यक्ति जंगल में घुसा है। इसकी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद टीम रवाना हुई। ग्रामीणों की मदद से जंगल में आरोपी युवक को दबोचा गया। जिसके पास से बाइक, मांस के टुकड़े और मोबाइल पाया गया है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी की पहचान जुमरात अली पुत्र आसिक अली 32 वर्ष निवासी दादर पूर्व थाना हनुमना के रूप में की गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 429, 34 एवं 4, 5, 6, 9 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी के कुछ साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

Next Story