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पेट लवर्स हो जाएं सावधान! नहीं किया इस नियम का पालन तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना

Pet Rules
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Pet Rules: घर में अगर कुत्ता या बिल्ली पालने का शौक है तो अब सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि पालतू जानवरों से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बाद अब प्राधिकरण बोर्ड एक पालिसी लाने जा रहा है।

घर में अगर कुत्ता या बिल्ली पालने का शौक है तो अब सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि पालतू जानवरों से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बाद अब प्राधिकरण बोर्ड एक पालिसी लाने जा रहा है। इस पालिसी के लागू होते ही घरेलू पालतू जानवर रखने वाले पलकों पर कई सख्त नियम लागू होंगे। अगर नियमों का पालन न किया गया तो भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नए नियम के मुताबिक शहर में कुत्ता पालने या बिल्ली पालने पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक लागू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पलकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

लग सकता है जुर्माना

साथ ही नए नियम में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि अगर किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली की वजह से कोई घटना होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी पालक की होगी। साथ ही मालिक पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यक्ति के इलाज में होने वाले खर्च का पूरा भार पालक को ही उठाना पड़ेगा।

शनिवार को नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक मे डाग पालिसी को मंजूरी मिल सकती है। नोएडा में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि नई डॉग पालिसी जल्दी लागू की जाए।

बनाए गए कई सख्त नियम

बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माने की रकम बढ़ती जाएगी। जितना विलंब होगा उतनी ज्यादा राशि भरनी पड़ेगी।

हर सेक्टर में डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके साफ सफाई की जिम्मेदारी आरडब्लूए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की होगी।

लावारिस कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराया जाएगा। लावारिस कुत्तों की पहचान के लिए उनके कान में निशान बनाया जाएगा।

अब घरों में ब्रीडिंग का कारोबार नहीं हो सकेगा। कुत्ता पालने के नाम पर चल रहा है यह धंधा बंद होगा।

नोएडा शहर में 18 जगह डॉग शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। जहां पर बीमार और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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