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एमपी में नगरीय निकाय चुनाव जल्द, मतदाता सूची का प्रकाशन 3 को...
इंदौर । नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जल्दी चुनाव करवाने के लिए कहा है। चुनाव में हो रही देरी होने पर फारवरी में एक जनहित याचिका लगाई गई थी।
याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस पर सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर जवाब देते हुए सरकर की ओर से कहा गया कि वह चुनाव के लिए तैयार है। मतदाता सूची तैयार है इसका प्रकाशन 3 मार्च को कर दिया जायेगा।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है। नगर निगमों और परिषदों का कार्य प्रशासक नियुक्त कर किया जा रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उस समय कार्यकाल बढ़ाया गया था। वहीं अब शिवराज सरकार भी समय बढा रही है।
इसके बाद ही याचिका दयार कर चुनाव करवाने की बात कहीं गई थी। जिस पर हाईकोर्ट की बंेंच ने सुनवाई करते हुए वर्तमान सरकार को निर्देश दिय है कि वह जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने के लिए कहा है।
यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर किया गया था। याचिका में मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।
जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव बोर्ड परीक्षाओं के बाद करवाने पर विचार कर रहा हैं। हलांकि अभी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान नही किया गया है।
वहीं मध्य प्रदेश चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने साफतौर पर कह दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब साफ हो गया कि अब मतदान ईवीएम से ही करवाया जायेगा।
कांगे्रस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की लिए चुनाव आयोग से कहा था। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने का ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय कांग्रेस को जोरदार झटका है।