इंदौर

मध्यप्रदेश के इस जिले में मुंह के नीचे मास्क लटकाने वालों पर सख्ती, लगेगा जुर्माना

Aaryan Puneet Dwivedi
23 March 2021 4:56 PM IST
मध्यप्रदेश के इस जिले में मुंह के नीचे मास्क लटकाने वालों पर सख्ती, लगेगा जुर्माना
x
इंदौर। अक्सर देखा जाता है जुर्माना से बचने के लिए कुछ लोग मास्क तो साथ लिए होते हैं, लेकिन वे मास्क से मुंह व नाक ढकने के बजाय मुंह के नीचे मास्क को लटका लेते हैं। ऐसे लोगों पर अब इंदौर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। इंदौर में मास्क न लगाने एवं मास्क को मुंह के नीचे लटकाने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू किया जा रहा है। 

इंदौर। अक्सर देखा जाता है जुर्माना से बचने के लिए कुछ लोग मास्क तो साथ लिए होते हैं, लेकिन वे मास्क से मुंह व नाक ढकने के बजाय मुंह के नीचे मास्क को लटका लेते हैं। ऐसे लोगों पर अब इंदौर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। इंदौर में मास्क न लगाने एवं मास्क को मुंह के नीचे लटकाने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू किया जा रहा है।

कोरोना से बचाव के लिए मास्क की अहम भूमिका होती है, लेकिन मास्क साथ रखने के बावजूद भी लोग लापरवाही करते हैं। कई लोगों को मास्क मुंह के नीचे लटकाते देखा जा रहा है। इसकी वजह यही है कि वे मास्क के जुर्माने से बच जाएं, ठीक वैसे ही जैसे हेलमेट के चालान से बचने के लिए लोग हेलमेट साथ लेकर चलते तो हैं, लेकिन लगाते नहीं। इस पर अब इंदौर प्रशासन सख्त होने जा रहा है। मास्क को मुंह के नीचे लटकाने वालों पर भी जुर्माना के तौर पर 200 से 400 रूपए तक अर्थदंड वसूले जाएंगे।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बावत सोमवार को धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है। मास्क को मुंह के नीचे लटकाने वालों की फोटो खींची जाएगी एवं 200 से लेकर 400 रूपए का अर्थदंड होगा।

सोमवार को जारी आदेश में क्या है नया

समूह में होने वाले किसी भी तरह के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

शासन के निर्देशानुसार हर रविवार लाकडाउन तो रहेगा ही, सप्ताह के बाकी दिनों में भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूसों, मेलों पर रोक लगाई गई है।

होली के बाद रंगपंचमी के दिन शहर के राजवाड़ा क्षेत्र में निकलने वाली परंपरागत गेर के आयोजन इस साल भी नहीं होंगे।

हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय और अन्य विभागों में होने वाली जनसुनवाई भी 30 अप्रैल तक स्थगित की गई है।

मास्क को मुंह के नीचे लटकाने वालों की फोटो खींची जाएगी, उनपर 200 से 400 रूपए तक का अर्थदंड अधिरोपित किए जाएंगे।

दुकानों में मालिक, कर्मचारी या ग्राहक मास्क ठीक से पहने हुए नहीं पाए गए तो जुर्माना लगेगा।

जुर्माना देने में आनाकानी या विवाद पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

Next Story