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Indore News: जिस मकान को लेकर आकाश ने चलाया था बल्ला, किराएदार उसे बचाने पहुंचा हाईकोर्ट

इंदौर। जिस मकान को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारी पर 'बल्ला' चलाया था, उसे लेकर किराएदार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि खतरनाक मकानों की सूची में शामिल नहीं होने के बावजूद कार्रवाई की जा रही है। निजी इंजीनियर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इधर निगम का कहना है कि प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट मंगलवार सुबह मामले में सुनवाई करेगी।
गंजी कम्पाउंड स्थित मकान नंबर 52-53 को जर्जर बताकर नगर निगम की टीम 26 जून को तोड़ने पहुंची थी। इस बीच विवादित मकान में किराए से रह रहे भेरूलाल जोशी ने पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सोमवार को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में इस पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता 40 साल से उक्त मकान में किराएदार हैं। निजी इंजीनियरों से मिली रिपोर्ट के आधार पर निगम कार्रवाई कर रहा है। इस पर तुरंत स्टे दिया जाए। इधर, नगर निगम की तरफ से एडवोकेट ऋषि तिवारी ने तर्क रखा कि मकान जर्जर है। दो साल में 20 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए।
निगम की कार्रवाई फिर अटकी: उधर, अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को खतरनाक मकान नहीं तोड़ा जाएगा। पहले निगम ने इसे मंगलवार को तोड़ना तय किया था।




