ग्वालियर

एमपी के ग्वालियर में लागू हुई अनिश्चितकालीन धारा-144, जानिए क्या है कारण...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:30 AM IST
एमपी के ग्वालियर में लागू हुई अनिश्चितकालीन धारा-144, जानिए क्या है कारण...
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ग्वालियर। मंत्री/सांसद/विधायक और नेताओं को काले झंडों एवं एससी-एसटी एक्ट विरोधियों के प्रदर्शन से बचाने के लिए ग्वालियर जिले में आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला दण्डाधिकारी संदीप केरकेट्टा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश 24 सितम्बर को प्रात: 5 बजे से प्रभावशील होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया था कि कुछ संगठनों द्वारा एससी-एसटी एक्ट के विरोध में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रिगणों, सांसद व विधायकों इत्यादि को काले झण्डे दिखाए जा रहे हैं और रैली व धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर भी अफवाहें फैल रही हैं। इससे कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्वालियर जिले की कानून व्यवस्था एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना जरूरी हो गया है।

आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की सीमा में प्रशासन की अनुमति बगैर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमाव पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार के विस्फोटक लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलाव सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि पर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, विद्वेष संबंधी भडकाऊ पोस्ट नहीं की जा सकेंगीं। न ही ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड लकी जा सकेंगी।


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