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होटल में रुके अविवाहित कपल्स को पुलिस परेशान करे तो क्या करें?

होटल में रुके अविवाहित कपल्स को पुलिस परेशान करे तो क्या करें?
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What to do if the police harass the unmarried couples staying in the hotel: अगर कोई अविवाहित कपल होटल में ठहरा है तो पुलिस को उन्हें पकड़ने या परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है

What to do if the police harass the unmarried couples staying in the hotel: देश में अनमैरिड कपल्स अगर होटल में कमरा बुक करके अपने लिए प्राइवेट स्पेस मैनेज करते है तो यह पुलिस को अपराध लगता है. पुलिस कभी-कभी मोरल पुलिसिंग करने लगती है जबकि उनका ये काम है ही नहीं। समाज लड़का-लड़की को एकसाथ देख लेता है तो उन्हें वह असामाजिक लगने लगता है. यही हाल पुलिस है भी है जो प्रेमी जोड़ों को होटल के कमरे में देखते ही रेड मारने के लिए पहुंच जाते है. और उनके जेल में डालने, माता-पिता को फोन करने की धमकी देकर लूटते हैं.

क्या करें जब अनमैरिड कपल को पुलिस परेशान करे?

भारत आज़ाद देश है और यहां का कानून 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवा-युवतियों को अपनी इक्षा से शारीरिक संबध बनाने की आज़ादी देता है। इस कंडीशन में दोनों का बालिग होना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में साफ़ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आम जनता को मिले मौलिक अधिकार में बालिग अपने मर्जी से किसी के भी साथ रह सकता है

अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रंड के साथ होटल के किसी कमरे में ठहरे हैं और उसी वक़्त पुलिस वहां पहुंच जाती है, तो इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। अनमैरिड होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ होटल में रुके हैं तो कोई गुनाह कर दिए हैं। पुलिस को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपको अनमैरिड होने पर भी शारीरिक रिलेशन बनाने पर पूछताछ करे या फिर आपको थाने ले जाने की धमकी दे.

लेकिन भारत की पुलिस है भाई क्या कीजियेगा, ऐसा कई बार देखा गया है कि अनमैरिड कपल्स को पुलिस होटल के कमरे में पकडे जाने पर खूब परेशान करती है, उन्हें थाने ले जाने की धमकी देती है और घर वालों को फोन लगाने की बात कहती है। और जब कपल्स डर जाते हैं तो सीधा पुलिस को दान-दक्षिणा मिल जाती है और वो चलते बनते हैं।

सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अनमैरिड कपल को एक साथ होटल का कमरा बुक करने और उसमे समय बिताने का पूरा अधिकार है। बशर्ते दोनों की उम्र 18 के ऊपर होनी चाहिए और आपसी सहमति होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मौलिक अधिकार के तहत, कोई भी किसी के साथ भी अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अधिकार रखता है, जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबध बनाने के लिए पहले शादी करना ज़रूरी है।

पुलिस फिर भी परेशान करे तो क्या करें

अगर दोनों के बालिग होने के बाद भी पुलिस ब्लैकमेल करती है या डराती-धमकाती है या फिर आपको गिरफ्तार करती है तो यह आम आदमी के मौलिक अधिकार का हनन माना जाता है। आप उस पुलिस वाले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस जिले के पुलिस अधीक्षक से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही पुलिस को अच्छा सबक सीखना है तो आप के पास मनधिकार आयोग में भी अपील करने का विकल्प रहता है।

होटल वाला कमरा ना दे तो

अगर होटल वाला आपको सिर्फ इस लिए रूम नहीं देता क्योंकी आप अनमैरिड हैं तो यह अभी मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इंडियन होटल इंडस्ट्री की शीर्ष संस्था होटल असोशिएशन का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमे अनमैरिड कपल को रेंट में रूम देने की मनाही हो। फिर भी अगर वो मना करता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस या फिर होटल असोशिएशन में कर सकते हैं। उस होटल वाले की बैंड बज जाएगी। आप इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमल कर सकते हैं। आज कल सोशल मीडिया पुलिस से ज़्यादा एक्टिव है।

पुलिस होटल में छापेमारी क्यों करती है

पुलिस किसी अनमैरिड कपल को अरेस्ट करने या परेशान करने के मकसद से होटल में छापेमारी नहीं करती, ज़ाहिर है हिंदुस्तान में प्रॉस्टिट्यूशन गैरगानूनी है, पुलिस ऐसे ही मामलों में कार्रवाई करती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और उसमे पुलिस छापेमारी करने के लिए आती है तो आपको डरना नहीं है बल्कि अपना आईडी कार्ड उन्हें दिखाना है. और कहना है कि आप किसी गैरकानूनी एक्टिविटी में लिप्त नहीं हैं बल्कि आपसी सहमति से यहां ठहरे हैं।


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