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Indian Railway Rules: ट्रेन में इन चीजों को लेजाना है प्रतिबंधित, अगर पकडे़ गये तो लगेगा जुर्माना होगी जेल

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Indian Railways News: रेलवे हमारे सफर को आसान बना रहा हैं। लेकिन हमें भी रेलवे के बनाए नियम के अनुसार ही सफर करना चाहिए।

Indian Railways Rules And Regulations: रेलवे हमारे सफर को आसान बना रहा हैं। लेकिन हमें भी रेलवे के बनाए नियम के अनुसार ही सफर करना चाहिए। अगर हम ऐसा नही करते हैं तो हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज हम सफर के दौरान प्रतिबंधित चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हे रेलवे अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन अगर कोई इन चीजों को लेकर जाता है उसे नियमानुसार सजा मिलती है। सजा के तौर जुर्माना और जेल दोनो हो सकता है।

तेजाब ले जाना प्रतिबंधित

रेलवे के नियम के अनुसार कोई भी यात्री अपनी यात्रा के दौरान तेजाब नहीं ले जा सकता। अगर कोई चोरी-छिपे यह कार्य कर रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एसिड लिए हुए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में उसे 1 हजार रुपए का जुर्माना या 3 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है।

स्टोव या गैस सिलेंडर

कई बार देखा गया है कि लोग गैस सिलेंडर और स्टोव अपने साथ लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ट्रेन में इन्हें लेकर चलना प्रतिबंधित किया गया है। खास तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने वाले लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है।

अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ता है। खाली सिलेंडर ले जाने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की गई है लेकिन इसमें रेलवे विभाग द्वारा अनुमति लेना आवश्यक है।

पटाखे

ट्रेन में पटाखा ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह एक ज्वलनशील और विस्फोटक तत्वों से बना होता है। ऐसे में यह बहुत ही घातक है। रेलवे द्वारा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में अपने साथ पटाखे ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माने के साथ ही जेल भी भुगतना पड़ेगा।

असलहा है प्रतिबंधित

लाइसेंसी हथियार को छोड़कर ट्रेन में किसी भी तरह के असलहे को लेकर सफर करना गैर कानूनी है। यह नियम अन्य माध्यमों से की जाने वाली यात्रा मे लागू होता है। अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे यात्रा में हथियार लेकर जाते हुए पाया गया तो रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। जिसमें सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।

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